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बकाया देय वसूली के लिए विधेयक लागू

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बकाया देय वसूली के लिए विधेयक लागू
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चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल ने विभिन्न अधिनियमों के तहत निपटान योजना के तहत बकाया देय की वसूली में तेजी लाने के लिए सेटलमेंट ऑफ आउट स्टेंडिंग ड्यूस आर्डिनेंस-2017 लागू कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस अध्यादेश के अनुसार, बकाया देय के निपटान के लिए एक या एक से अधिक एकमुश्त निपटान योजनाएं होंगी और इसके साथ 31 मार्च 2017 तक की किसी भी अवधि से संबंधित प्रासंगिक अधिनियमों के तहत कर, ब्याज, जुर्माना या किसी भी अन्य देय राशि का भुगतान शामिल होगा। यह योजना में निर्दिष्ट की जाने वाली परिस्थितियों और प्रतिबंधों पर निर्भर करेगा व इसमें सीमावधि, कर की दर, कर, ब्याज, जुर्माना या किसी व्यक्ति या किसी आयातक या मालिक या स्वामी या डीलरों की श्रेणी या डीलरों की श्रेणियों या सभी डीलरों द्वारा देय कोई अन्य देय राशि भी कवर होगी।
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