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हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारियों को किया तलब

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पंचकूला। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुग्राम के शिवनादर स्कूल के छात्र को फीस न भरने के कारण स्कूल से निकालने के मामले में संज्ञान लिया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव हेमा शर्मा ने बताया कि उपरोक्त स्कूल द्वारा चौथी कक्षा के एक छात्र को 31 मार्च से पहले इसलिये स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने स्कूल की फीस जमा नहीं की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में आयोग को प्राप्त शिकायत में यह तथ्य भी सामने आए थे कि स्कूल की ओर से यह नियम बनाया हुआ है कि फीस अदा न करने की स्थिति में 31 मार्च से पहले विद्यार्थी का नाम नहीं काटा जा सकता। इस विद्यालय में अपने ही बनाए गए नियमों को दरकिनार करते हुए फीस न भरने के कारण 20 मार्च को विद्यार्थी का नाम काट दिया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम द्वारा भी उपरोक्त विद्यालय को बच्चें का पुन: दाखिला करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन उन्होंने उनके आदेशों की पालना नहीं की। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इस मामले में स्कूल प्रबंधन को पंचकूला कार्यालय में तलब किया गया है। उन्हें इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए 2 जुलाई तक का समय दिया गया है।
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