फरीदकोट। बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों में दाखिले के नए नियमों की अधिसूचना को लेकर विवाद के बीच मंगलवार को दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी। पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले ही अधिसूचना जारी करके दाखिले के नियम में बड़ा फेरबदल किया था। इसके तहत सरकार ने मार्च 2016 में जारी उस आदेश को वापिस ले लिया था और नए नियम के तहत दाखिले के लिए पंजाब डोमिसाइल होने जरूरी कर दिया था। पुराने नियम के अनुसार इस साल से पंजाब से 10वीं से 12वीं की पढ़ाई करने वालों को दाखिला दिया जाना था। जिसकी अधिसूचना सरकार ने हाईकोर्ट की हिदायत पर मार्च 2016 में जारी की गई थी। मंगलवार को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने राज्य के तमाम सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नीट के नतीजे के आधार पर ऑनलाइन आवेदन लेने का काम शुरू कर दिया। लेकिन सरकार की नई अधिसूचना को कुछ विद्यार्थियों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया हुआ है। मामले की सुनवाई 2 जुलाई को रखी गई है।