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विज्ञापन पर निर्वाचान अधिकारियों की रहेगी पैनी नजर

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विज्ञापन पर निर्वाचान अधिकारियों की रहेगी पैनी नजर
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- प्रकाशन से पहले कमेटी से लेना होगा सर्टिफिकेट
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। लोकसभा आम चुनावों में आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री को प्रिंट अथवा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में छपवाने या प्रसारण करवाने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी से सर्टिफिकेट प्राप्त करने होंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि विज्ञापन में सांप्रदायिक, गैर कानूनी, जाति, भाषा और राष्ट्र विरोधी सामग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे विज्ञापनों की जांच के लिये जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस कमेटी के अध्यक्ष है और जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के समक्ष स्थानीय उम्मीदवार विज्ञापन सर्टिफिकेशन के लिये आवेदन कर सकता हैं। यदि उम्मीदवार जिला स्तर की कमेटी के किसी निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह राज्य स्तरीय समिति में इसकी अपील भी कर सकता है।
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