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नाबालिग के साथ बलातकार के मामले में अदालत ने एक को ठहराया दोषी

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रेप मामले में अदालत ने एक को दोषी ठहराया, दूसरा बरी
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रोपड़।
जिला अदालत ने नाबालिग से रेपके एक मामले में एक युवक को दोषी ठहराया है। एक को बरी कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार एक अक्तूबर-2016 को थाना नूरपुरबेदी में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह एक कालेज की छात्रा है। सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी वासी गांव जस्सेमाजरा हाल निवासी गांव बड़वा ने उसे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी को न बताने की धमकी दी। पीड़िता ने बयान दिया कि इसके बाद सुखविंदर सिंह के मामा का लड़का गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगा वासी गांव भाउवाल उसे शादी करने का झांसा दे गुमराह करके ले गया और उसे सारी रात मोटरसाइकिल पर घुमाने के बाद सुबह गांव भाउवाल के पास सड़क पर उतार कर चला गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सुखविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह पर मामला दर्ज कर लिया था। जिला एवं एडिशनल सेशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत ने मामले में सुखविंदर सिंह को दोषी करार दे दिया है जबकि गुरप्रीत सिंह को इस मामले से बरी कर दिया गया है। अदालत की ओर से दोषी करार दिए गए सुखविंदर सिंह को वीरवार को सजा सुनाई जाएगी।
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