नशीला पाउडर रखने पर 10 साल कैद
होशियारपुर। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसके सिंगला की अदालत ने बुधवार को नशीला पाउडर रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी मनप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी गांव तलवंडी सल्लां पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल कैद की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। है आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ गोपी को टांडा पुलिस ने 24 अप्रैल 2013 को 100 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।