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गैंगस्टर खत्म करने के लिए पकोका एक्ट समय की जरुरत-डीजीपी अरोड़ा

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पकोका समय की जरूरत : डीजीपी
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अमर उजाला ब्यूरो
नवांशहर।
प्रदेश सरकार की ओर से गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए बनाए जा रहे पकोका एक्ट (पंजाब आग्रेनाइजड कंट्रोल्ड क्राइम एक्ट) समय की जरूरत है। यह एक्ट गैंगस्टर पर लगाम लगने में काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह बात प्रदेश के डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने नवांशहर में पुलिस अधिकारियों के साथ की गई बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि इस तरह का नियम महाराष्ट्र में करीब 20 वर्ष से काम कर रहा है तथा यह कोई नया कानून नहीं है। यह एक्ट सभी केस में नहीं लगेगा। अगर कोई मर्डर का केस होता है, तो पहले उसमें 302 के तहत ही मामला दर्ज होगा।अगर जांच में वह कत्ल गैंगस्टार की ओर से किए जाने जैसी बात सामने आती है, तो उस केस में डीआईजी की अप्रूवल के बाद पकोका एक्ट लगेगा। इन कानून में चेक एवं बैलेंस का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गैंगस्टार को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से सभी बड़े पुलों पर विशेष नाकेबंदी शुरू की जा रही है। इसके लिए पुलिस की ओर से सभी बड़े पुलों पर 24 घंटे की चेकिंग शुरू की गई है। पुलों पर स्पैशल चैकिंग नाके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6-7 बड़े गैंगस्टार ही काम कर रहे हैं। इस मौके पर आईजी अरपित शुक्ला, एसएसी सतिंदर पाल सिंह, एसएसपी खन्ना नवजोत माहिल, डीएसपी मुख्तयार राय, राहों इंचार्ज सुभाष बांठ उपस्थित थे।
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