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रेत चोरी मामले में नामजद बैंस ब्रदर्श अदालत से बरी

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माइनिंग मामले में बैंस बंधु बरी
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अमर उजाला ब्यूरो
नवांशहर।
माइनिंग मामले में बलाचौर के थाना काठगढ़ में नामजद लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस व उनके भाई बलविंदर बैंस को अदालत ने बरी कर दिया है। वर्ष 2015 में 14 मई को दर्ज हुए मामले में पुलिस ने बैंस ब्रदर्स व उनके 30 अन्य साथियों पर रेत चोरी व माइनिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने माइनिंग अधिकारी राजेश कुमार के बयानों पर मामला दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने विधायक बैंस बंधुओं पर अपने साथियों को भड़काने की बात दर्ज की थी। अदालत से बरी होने के बाद विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि पिछली बादल सरकार के कार्यकाल में रेत माइनिंग के खिलाफ उन्होंने अपने साथियों के साथ आंदोलन सत्याग्रह के नाम पर मुहिम चलाई थी। पिछले करीब 2 वर्ष में उन्होंने करीब 40 बार पेशी भुगती। बादलों के जुल्म के खिलाफ उन्होंने अपने साथियों के साथ आवाज उठाई थी। उनके समर्थकों ने जेल में भी उनका पूरा समर्थन किया तथा जेल में बादल सरकार ने धक्केशाही करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। वह पंजाब के लिए पहले की तरह संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में वर्तमान समय में अब भी वही हालात हैं। रेत माइनिंग, केबल माफिया उसी तरह से काम कर रहा है। लोगों पर उसी तरह से जुल्म हो रहे हैं।
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