हथीन।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पात्र लाभार्थियों को दो माह का राशन एक साथ दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जुलाई माह में ही जुलाई और अगस्त दोनों महीनों का राशन वितरित किया जाएगा।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सब इंस्पेक्टर श्याम सुंदर ने बताया कि सरकार ने पूरे वर्ष को छह द्विमासिक चक्रों में विभाजित किया है। इनमें जनवरी-फरवरी, मार्च-अप्रैल, मई-जून, जुलाई-अगस्त, सितंबर-अक्तूबर और नवंबर-दिसंबर शामिल हैं। अब इन्हीं चक्रों के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन, उठान और वितरण होगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक चक्र का राशन पहले महीने में ही वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर अतिरिक्त स्टॉक जमा न हो और अगले चक्र के खाद्यान्न के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे। यदि किसी कारणवश समय पर उठान नहीं हो पाता है तो जिला अधिकारी विभाग को प्रस्ताव भेजकर अवधि बढ़ाने की अनुमति ले सकेंगे।