संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। अदालत में पेशी से लगातार गैरहाजिर रहने पर अलीम खान और परवेज को भगोड़ा घोषित किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास यादव की अदालत के आदेश पर सदर नूंह थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अलीम खान निवासी रोजकामेव और परवेज निवासी खोड़ के खिलाफ रोजकामेव थाने में वर्ष 2019 में मारपीट, अपहरण, धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज था। अदालत ने निर्धारित अवधि में पेश न होने पर दोनों को भगोड़ा घोषित कर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच अधिकारी कृष्ण लाल का कहना है कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।