पुन्हाना अनाज मंडी में नियमों की अनदेखी पर सख्ती, आदेश नहीं मानने पर लाइसेंस होगा रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। अनाज मंडी में कवर्ड शेड के नीचे रखी व्यापारियों की कृषि उपज को लेकर मंडी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंडी प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारकों को अंतिम निर्देश जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर शेड खाली करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत आढ़तियों को अपनी कृषि उपज का स्टॉक कवर्ड शेड से हटाकर निजी निर्धारित स्थान या गोदाम में रखना होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ लाइसेंस निलंबित या रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और स्टॉक जब्त करने जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
मार्केट कमेटी पुन्हाना के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी परमजीत नांदल बताया कि इससे पहले 21 सितंबर, 5 अक्तूबर, 7 अक्तूबर, 14 अक्तूबर और 15 अक्तूबर को भी मंडी के लाइसेंसधारकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। उन्हें कवर्ड शेड के नीचे रखी कृषि उपज को हटाने के लिए कहा गया था, ताकि किसान बारिश में अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए शेड का इस्तेमाल कर सकें।
चेतावनी के बावजूद नहीं हटाया
मंडी प्रशासन के अनुसार, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ लाइसेंस धारकों ने बार-बार चेतावनी के बावजूद अब तक कवर्ड शेड के नीचे से अपना स्टॉक नहीं हटाया है। इससे किसानों को अपनी फसल बारिश से बचाने के लिए शेड का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने इसे हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 और इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन बताया है। मार्केट कमेटी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी लाइसेंस धारक तत्काल प्रभाव से कवर्ड शेड खाली कर दें। आदेश के बाद भी शेड खाली नहीं करने वाले आढ़तियों को नियमों के उल्लंघन का जिम्मेदार माना जाएगा। उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबित या रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और स्टॉक जब्त करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडी प्रशासन ने इस आदेश की प्रतियां जिला और राज्य स्तर के संबंधित अधिकारियों को भी भेजी हैं। साथ ही आढ़ती एसोसिएशन को सभी लाइसेंस धारकों तक निर्देश पहुंचाने को कहा गया है।