- कोर्ट ने कहा- चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, बीमा कंपनी करेगी भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली प्रकाश देवी के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश में कहा कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई थी। मृतका की उम्र और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके परिजनों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। कोर्ट ने बीमा कंपनी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। राशि का भुगतान 60 दिनों के भीतर नहीं करने पर 7.5% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
याचिका के मुताबिक 27 जनवरी 2020 को होडल क्षेत्र में प्रकाश देवी सड़क पार कर रही थीं, जब एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पति चेत राम और बेटे शिव कांत ने अदालत में 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए।