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Palwal News: लघु सचिवालय क्षेत्र में धारा-163 लागू

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पलवल।
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जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने लघु सचिवालय क्षेत्र में सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। यह आदेश बृहस्पतिवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन और धरने की संभावना को देखते हुए लागू किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर सामान्य स्थिति बहाल होने तक जारी रहेगा। जारी निर्देशों के अनुसार, लाठी-डंडे, हथियार, ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना या मार्ग अवरोध पर रोक रहेगी। हालांकि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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