21 से खुल जाएंगे स्कूल, उपायुक्त ने लगाई धारा 144
पलवल। कोरोना के कारण पिछले छह माह से बंद पड़े स्कूल अब 21 सितंबर से खुल जाएंगे। हालांकि स्कूलों में कक्षा नवीं से कक्षा 12 वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आने की छूट दी गई है। इन स्कूलों को खोले जाने के लिए जिलाधीश नरेश नरवाल ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 व 30 व 34 के तहत आदेश पारित किए हैं। उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। जिसमें कोविड-19 की सभी एसओपी को लागू करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी एसओपी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से उपलब्ध है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि स्कूल खोलने की स्थिति में सरकार द्वारा जारी सभी हिदायतों को लागू करवाया जाएगा तथा इस संबंध में जारी एसओपी की अनुपालना अतिरिक्त उपायुक्त, सभी एसडीएम, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। संवाद