संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जिले में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक नहीं की जा सकेगी। कटाई सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच की जा सकेगी। खरीद केंद्रों पर धान में निर्धारित 17 प्रतिशत नमी सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। किसानों को परिपक्व धान की कटाई कर जरूरत पड़ने पर उसे सुखाकर मंडी में लाने की सलाह दी गई है। मंडियों में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की एंट्री टोकन या गेट-पास और निर्धारित समय के अनुसार होगी। सार्वजनिक मार्ग, हाईवे या मंडी के प्रवेश-निकास मार्ग पर वाहन खड़ा करने पर रोक रहेगी। उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।