पलवल। जिले में सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने ड्रोन, ग्लाइडर और अन्य मानव रहित विमान प्रणालियों की उड़ान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। आदेश के अनुसार, जिले के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रणनीतिक बिंदुओं, अस्पतालों, निषिद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक आश्रयों व बुनियादी ढांचों के दो किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का ड्रोन, रिमोट कंट्रोल विमान, उड़ने वाला कैमरा, हेलीकैम, कॉवर्ड कॉप्टर आदि उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यह आदेश हरियाणा पुलिस, भारतीय सेना, वायु सेना या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा ड्यूटी के दौरान प्रयोग किए जाने वाले यूएवी पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे बीएनएसएस की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। संवाद