जिले में 33 पंच और 3 सरपंच पदों पर 15 जून को होंगे उप चुनाव, 30 तक कर सकेंगे नामांकन
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिले में 33 पंच और 3 सरपंच पदों पर उप चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी पालना सभी को करनी होगी। नामांकन की प्रक्रिया 24 मई से शुरू होकर 30 मई तक चलेगी। इसके लिए 19 मई को नोटिस जारी किया जाएगा। नामांकन सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन नहीं होंगे।
31 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 2 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि और उसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। मतदान 15 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यदि दोबारा मतदान की आवश्यकता पड़ी तो वह 17 जून को होंगे। उपायुक्त ने बताया कि उप चुनावों के चलते संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसकी पालना सभी को करनी होगी। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए दसवीं, महिला व अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए पांचवीं पास होना अनिवार्य है।
चुनाव खर्च सीमा पंच पद के लिए पचास हजार और सरपंच पद के लिए दो लाख तय की गई है। उम्मीदवारों को अपना खर्च विवरण परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा कराना होगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को यह जानकारी अखबारों में प्रकाशित करनी होगी।