पलवल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर को पलवल, होडल और हथीन के न्यायिक परिसरों में वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव हरीश गोयल ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। सुबह दस बजे से शुरू होने वाली लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व और वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से पक्षकारों को शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है और समय व धन की बचत होती है। समझौते से निपटाए गए मामलों में निर्णय अंतिम होता है। संवाद