कृष्णा कॉलोनी कंटेनमेंट और शमशाबाद बफर जोन घोषित
पलवल। उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल शहर की कृष्णा कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन और साथ लगते शमशाबाद क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण के पॉजिटिव केस मिले हैं। क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने तथा क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्र में कंटेनमेंट प्लान लागू कर दिया गया है। उपायुक्त ने कोरोना वायरस से जिलावासियों के बचाव के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि कृष्णा कॉलोनी में आशा व एएनएम वर्कर की छह टीम घर-घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी व आंगनबाड़ी सुपरवाइजर व संबंधित एरिया की सीडीपीओ को सुपरविजन के लिए नियुक्त किया गया। नगर परिषद पलवल की ओर से कंटेनमेंट व बफर जोन को सैनिटाइज करने व स्वच्छता से जुड़े आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सिविल सर्जन की ओर से मोबाइल यूनिट के माध्यम से कॉलोनी के बीमार व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। वहीं कंटेनमेंट प्लान के अनुसार संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यों का गंभीरता से निर्वहन करेंगे। एसडीएम पलवल को इस क्षेत्र का ओवरआल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इस क्षेत्र में सभी अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता से ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। अगर कोई भी कार्य में लापरवाही बरतता है या फिर जारी आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गांव कारना कंटेनमेंट जोन से बाहर
पलवल। जिलाधीश नरेश नरवाल ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जिले में लॉकडाउन अवधि को 31 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। आदेशों की पालना में धारा 144 को कड़ाई से लागू करने को कहा है। जिलाधीश के जारी आदेशों के तहत लॉकडाउन 4 के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अनावश्यक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट की मनाही रहेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु, क्रानिक बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी मेडिकल इमरजेंसी या राष्ट्रीय निर्देशों में आवश्यक कार्य के अतिरिक्त बाहर निकलने की मनाही रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर पांच या अधिक के एकत्रित होने पर मनाही होगी। यह आदेश जिला में 18 मई से लागू हो चुके हैं और इसकी सूचना जिला की अधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त नरेश नरवाल ने गांव कारना को कंटेनमेंट जोन व गांव लालपुर, लालवा, रजोल्का, कैराका, बामनीका, ककराली व नगर परिषद पलवल के वार्ड 27 मेघपुर को बफर जोन से हटाने का आदेश जारी किया है। गांव कारना में 28 दिन से कोविड-19 संक्रमण का कोई केस नहीं आया है, वहीं इस गांव से पीड़ित मिला एक व्यक्ति भी स्वस्थ होकर अस्पताल से आ चुका है।