संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम की तरफ से जारी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में गलत नाम दर्ज करने के मामले में अदालत ने 30 दिनों के अंदर सही नाम के साथ जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा ने अदालत में दायर याचिका में बताया कि सारे दस्तावेज में बेटे का नाम विवान शर्मा दर्ज है, जबकि 18 फरवरी 2015 को नगर निगम की तरफ से जारी जन्म प्रमाणपत्र में बेटे का नाम पुखराज दर्ज कर दिया गया। नाम ठीक करने के आवेदन को निगम ने खारिज कर दिया।
निगम की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि पुखराज नाम जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय दिया गया था।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निगम को आदेश दिया है कि बच्चे का सही नाम विवान शर्मा है। नगर निगम 30 दिन विवान शर्मा के नाम से जन्म प्रमाणपत्र जारी करें।