संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। बाबूपुर गांव की पूर्व सरपंच फरजाना और अन्य के खिलाफ फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। न्यायालय ने पुलिस को आठ सप्ताह के भीतर जांच पूरी कर सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एचएस ग्रेवाल ने 21 दिसंबर 2019 को दर्ज प्राथमिकी के संबंध में याचिकाकर्ता रोबिन खान की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभम राणा ने अदालत में कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के करीब सात वर्ष बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता तपन मस्ता ने नोटिस स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने आठ सप्ताह में जांच पूरी कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।