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ग्रैप-4: नियमों की अवहेलना करने पर सात लाख का लगाया जुर्माना

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जगह-जगह पड़ी निर्माण सामग्री बढ़ा रही प्रदूषण, प्रशासन बेखबर
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- सरकारी निर्माण कार्य तो रुके, परंतु निर्माण सामग्री को हटाया नहीं
- निजी निर्माण कार्य जारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के बावजूद जागरूक नहीं हो रहे लोग

संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले में ग्रैप-4 की पाबंदियों का उल्लंघन रुक नहीं रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 10 लाख का जुर्माना करने के बाद सरकारी कार्य तो रुक गए, परंतु साइट पर पड़ी निर्माण सामग्री को ढकने या पानी का छिड़काव कराने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जगह-जगह निर्माण सामग्री उड़कर प्रदूषण को बढ़ाने का कार्य कर रही है। जिले में निजी तौर पर निर्माण कार्य अभी भी जारी हैं। कुछ पर कार्रवाई भी की गई है, परंतु उसके बावजूद इन पर रोक नहीं लग पाई है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पिछले दो दिन में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बृहस्पतिवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 के करीब है। पिछले दो दिन से वायु गुणवत्ता स्तर में सुधार देखने को मिला है, परंतु अभी भी वायु खराब श्रेणी में है। प्रदूषण के कारण स्कूलों भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सभी निजी व सरकारी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। निर्माण कार्यों पर रोक के साथ निर्माण सामग्री को ढक कर रखने व कार्य स्थल पर छिड़काव कराने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु जिले में इन निर्देशों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। शहर में जगह-जगह सरकारी व निजी साइटों पर खुले में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। इसके अलावा निर्माण सामग्री बेचने वाले दुकानदार पर नियमों की जमकर अवहेलना करना रहे हैं।
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इन स्थानों पर पड़ी है निर्माण सामग्री
जिले के अंदर बघौला पुल के साथ कई स्थानों पर निर्माण सामग्री पड़ी है। यहां पर मिट्टी के ढेर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा ततारपुर, पृथला, धतीर, कुसलीपुर, रसूलपुर रोड, किठवाड़ी रोड, विजय मार्केट, जवाहर नगर कैंप सहित दर्जनों स्थानों पर निर्माण सामग्री सड़क किनारे पड़ी हुई है। इसके कई स्थानों पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। इनमें रसूलपुर रोड, जवाहर नगर कैंप, विजय मार्केट, न्यू कॉलोनी, शेखपुरा सहित अन्य स्थान शामिल हैं।
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उल्लंघन करने वालों पर लगाया गया सात लाख जुर्माना
ग्रैप-4 की पांबदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है। पृथला औद्योगिक क्षेत्र में डीजी जनरेटर इस्तेमाल करने पर विभिन्न संस्थाओं पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं, खुले में निर्माण सामग्री डालने व निर्माण करने पर दो लाख रुपये का निर्माण किया गया है। यह संस्था पर कम से कम 40 हजार रुपये का जुर्माना किया है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। - आकांक्षा तंवर, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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