गाड़ी मालिक के साथ फर्जीवाड़ा कर फर्जी इंश्योरेंस बनाने के आरोप में कैंप थाना पुलिस ने कंपनी के मैनेजर व अभिकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एएसआई राजकुमार के अनुसार शेखपुरा मोहल्ला निवासी सुरजन सिंह ने दी शिकायत में कहा है कि उसने अपनी पिकअप गाड़ी का बीमा कराने के लिए सरस्वती महिला कॉलेज के समीप रहने वाले दीपक पुत्र लीलू से संपर्क किया था। दीपक ने उससे 17 हजार 502 रुपये लेकर एसबीआई जरनल इंश्योरेंस कंपनी (दिल्ली) का पॉलिसी कवर दिया।
इसकी वैधता 20 अप्रैल 2014 से 19 अप्रैल 2015 थी। इंश्योरेंस वैधता के बीच ही उसकी गाड़ी से एक सड़क दुर्घटना हो गई। इसका मामला पलवल अदालत में विचारधीन रहा।
केस के दौरान खुलासा हुआ कि बीमा पॉलिसी फर्जी थी। अदालत ने गाड़ी मालिक सुरजन सिंह पर दुर्घटनाग्रस्त को 4.50 लाख रुपये का क्लेम कर दिया। इंश्योरेंस कागजातों के चलते उसे साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा। एएसआई राजकुमार के अनुसार अभिकर्ता दीपक व इंश्योरेंस कंपनी (दिल्ली) के मैनेजर जितेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश की जा रही है।