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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
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पलवल। खेतों में गई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला वर्ष 2018 का है जब 2 जून को हथीन थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की गांव के खेतों में शौच के लिए गई थी। वहां गांव का ही निवासी इरशाद नामक युवक पहले से मौजूद था। पीड़िता का आरोप था कि जब वह खेत में पहुंची तो आरोपी युवक उसे जबरन खेत में अंदर ले गया और उसके कपड़े फाड़ दिए तथा दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी युवक ने उसे धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा। पीड़िता ने बाद में वारदात के बारे में अपनी मम्मी को बता दिया। जिसके बाद पीड़िता का पिता उसे लेकर जिला महिला थाने पलवल पहुंचा और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित नाबालिग का मेडिकल जांच कराने के बाद आरोपी के खिलाफ 2 जून को ही आईपीसी की धारा 376, 506 व 4 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। उसी दिन से मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। जिसके बाद आरोपी को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़
पलवल। रात के समय घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी प्रवीण के अनुसार पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 6 मई को उसकी 15 वर्षीय बेटी घर के बरामदे में चारपाई पर सो रही थी। उसी रात करीब 11 बजे गांव पिंगोड़ निवासी अरुण दीवार फांदकर घर के अंदर आ गया और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी का शोर सुन मौके पर पहुंचे परिजनों को देख आरोपी अरुण मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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