संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। उपमंडल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाताओं को 30 सितंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार कराने का अवसर मिलेगा। एसडीएम हरिराम ने कहा कि पात्र मतदाताओं को नाम हटने को लेकर अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पुराने मतदाता अभिलेख से मिलान नहीं होने के कारण कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। केवल पुराने रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने के आधार पर किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक पात्र व्यक्ति के मताधिकार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसडीएम ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। मतदाता की पात्रता का निर्धारण भारत निर्वाचन आयोग के नियमों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की।