- अदालत के आदेश पर हुआ मामला दर्ज
संवाद न्यूज़ एजेंसी
हथीन। गांव उटावड़ के एक 10 वर्षीय बच्चे की आंख में एक व्यक्ति द्वारा 17 माह पहले गुलेल से चोट मारने का मामला दर्ज किया गया है। गुलेल की चोट से आंख में गहरी चोट लगी थी। मामला अब अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है। पीड़ित बच्चे के पिता ने घटना के समय ही इसकी शिकायत उटावड़ थाना में की थी। लेकिन कोई सुनवाई नही हुई। मामले में डीएसपी एवं एसपी स्तर तक गुहार लगाई।लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नही किया। पीड़ित ने इस मामले में उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार की अदालत में याचिका दायर कर केस दर्ज कराने की गुहार लगाई। अदालत ने अब केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी गुलाब ने बताया कि उटावड़ निवासी अरफान ने केस दर्ज कराया है कि 12 अप्रैल 2022 को उसका 10 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जफर दुकान से सामान लेने गया था। यूनुस ने गुलेल से गुल्ला चलाया। गुलेल का गुल्ला मोहम्मद जफर की दाहिनी आंख में लगा। आंख गहरी चोट लगी।बच्चे को नूंह जिला के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़गांव में इलाज कराया गया। दो ऑपरेशन हुए। इलाज में लगभग छह लाख रुपए खर्च हो गए। इसके बावजूद आंख खराब हो गई। इसकी शिकायत उटावड़ थाने में की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद डीएसपी एवं एसपी से की गई। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद सब डिवीजन जूडिशियल मजिस्ट्रेट पवन कुमार की अदालत में याचिका डालकर केस दर्ज कराने की गुहार लगाई। अब अदालत के आदेश पर यूनुस, साकिर एवं शौकीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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