उन्होंने बताया कि जिले के सभी मतदाता गणना पत्र भरकर अपने संबंधित बीएलओ के पास जमा करें, ताकि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाया जा सके। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य भी 24 जुलाई तक पूरा किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि 31 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 अक्तूबर को होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जिन लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटवाना या किसी प्रकार का संशोधन कराना है, वे निर्धारित अवधि के भीतर दावा या आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। संवाद