धान खरीद सीजन में जाम रोकने के लिए मंडियों में टोकन व्यवस्था लागू
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सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करने पर पाबंदी 17 प्रतिशत तक ही नमी होने पर खरीद
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में धान की कटाई और मंडियों में फसल की आवक को व्यवस्थित रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में शाम छह बजे से सुबह दस बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगा दी है। कंबाइन से धान की कटाई सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक ही की जा सकेगी। वहीं, मंडियों में धान लेकर आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का प्रवेश टोकन और निर्धारित समय के अनुसार होगा।
खरीद केंद्रों पर धान की खरीद के लिए वर्तमान में अधिकतम 17 प्रतिशत नमी की सीमा निर्धारित है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल की परिपक्वता और मौसम को ध्यान में रखकर कटाई करें। जरूरत होने पर धान को उचित तरीके से सुखाने के बाद ही खरीद केंद्र पर लेकर आएं। केंद्र सरकार की ओर से नमी सीमा में बदलाव होने पर संशोधित सीमा लागू होगी।
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टोकन के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश
मंडियों और खरीद केंद्रों में धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व अन्य वाहनों का प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम, टोकन या गेट-पास के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा। समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को प्रशासन की ओर से निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग स्थल पर रुकना होगा। सार्वजनिक सड़क, हाईवे, मंडी मार्ग या प्रवेश-निकास द्वार पर इस तरह वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे यातायात बाधित हो।
जाम रोकने के लिए रहेगी विशेष व्यवस्था
मंडियों के आसपास यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, उपमंडल अधिकारियों, मार्केट कमेटी और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन, स्टेजिंग व्यवस्था और अन्य उपाय किए जाएंगे।
संयुक्त टीमें करेंगी निगरानी
आदेशों की पालना के लिए कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मार्केट कमेटी, पुलिस और अन्य अधिकृत अधिकारियों की संयुक्त टीमें निरीक्षण करेंगी। टीमें कंबाइन संचालन, निर्धारित कटाई समय, फसल अवशेष प्रबंधन और मंडियों में धान की आवक व्यवस्था पर नजर रखेंगी।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक कानूनी तत्व पूरे होने पर भी कार्रवाई हो सकती है। अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई का प्रावधान होने पर संबंधित सक्षम अधिकारी कार्रवाई करेंगे।
धान खरीद के दौरान किसानों को फसल मंडी तक लाने में अनावश्यक परेशानी न हो और मंडियों व आसपास जाम की स्थिति न बने, इसके लिए कटाई और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित किया गया है। किसान निर्धारित कटाई समय, नमी मानकों और टोकन व्यवस्था का पालन करें। - डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर, जिला मजिस्ट्रेट, पलवल