पलवल।
अवैध हथियार और कारतूसों की कथित सप्लाई से जुड़े मामले में जिले की सत्र अदालत ने आरोपी सहवान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए आदेश में आरोपों की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।
पुलिस के अनुसार, मुंडकटी थाने में तीन जुलाई को दर्ज मामले की जांच के दौरान सहवान का नाम सामने आया था। सह-आरोपी मोहम्मद जैद ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया कि सहवान के माध्यम से 40 जिंदा कारतूस प्रमोद उर्फ सोनू तक पहुंचाए गए थे। पुलिस का दावा है कि ये कारतूस प्रमोद से बरामद हुए थे। जांच में अंतरराज्यीय हथियार सप्लाई नेटवर्क और आपराधिक गिरोहों से कथित संबंधों की भी पड़ताल की गई।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि सहवान के कब्जे से कोई हथियार या कारतूस बरामद नहीं हुआ। उसकी उम्र, विद्यार्थी होने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी। अदालत ने राहत देने से इन्कार करते हुए स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर की गई टिप्पणियां मुकदमे के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।