हथीन। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विमुक्त जातियों के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र छात्रों की पारिवारिक वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक है, वे समय रहते अपना पंजीकरण पूर्ण कर लें। इस नई व्यवस्था के तहत सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अनुसार यह वार्षिक भत्ता 2,500 से लेकर 13,500 रुपये तक तय किया गया है। जिसमें दिव्यांग छात्रों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। प्रशासन ने संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन करें। इसके बाद जिला और राज्य स्तर से मंजूरी मिलते ही मात्र चार दिनों के भीतर पैसा सीधे छात्र के खाते में भेज दिया जाएगा। संवाग