पलवल। जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे एक गंभीर मामले में स्पेशल कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अक्तूबर 2020 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार लज्जा राम को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शहर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 20 अक्तूबर 2020 को शिकायत दी थी कि उसका किरायेदार उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर पलवल से फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 22 अक्तूबर को किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी लेकिन कानून में नाबालिग की सहमति मान्य नहीं हुई। मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज सुनील कुमार ने आरोपी को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह माह की कैद भुगतनी होगी। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कैद होगी। फिलहाल आरोपी को पुलिस हिरासत से जेल भेज दिया गया है।