परीक्षाओं के लिए नोडल अधिकारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
पलवल। जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 10 नवंबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर व 18 नवंबर 2018 को दो सत्रों (प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 03:00 बजे से सांय 04:30 बजे तक) में आयोजित होने वाली ग्रुप-डी की परीक्षा के लिए जिला क्षेत्र में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्रों पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्रों में उड़न दस्ता अधिकारी /ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। इस दौरान पलवल के उपमंडल अधिकारी (ना.) जितेंद्र कुमार नोडल अधिकारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिवाली, गुरुपर्व तथा क्रिसमस त्योहार के दिनों में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक कम उत्सर्जन (बेहतर पटाखे) और हरे ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और बेचे जाने की अनुमति दी जाएगी और पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अग्नि पटाखे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह भारी मात्रा में वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं।