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पत्नी को मार डालने के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा

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पत्नी को मार डालने के आरोपी को उम्र कैद
पलवल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी चांदहट थाना क्षेत्र के गांव राजूपुर खादर निवासी सोनू उर्फ शीशपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में 10 हजार रुपये तथा दहेज मांगने का दोषी मानते हुए दो हजार रुपये के आर्थिक दंड़ की भी सजा सुनाई है। आरोपी को 10 अगस्त को दोषी करार दिया गया था तथा वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा था।
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सोनू ने 19 अगस्त 2017 को अपनी पत्नी राखी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। मृतका राखी ने मृत्यु पूर्व पलवल के नागरिक अस्पताल में न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजली जैन के समक्ष दिए अपने बयान में कहा था कि सोनू शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था तथा दहेज में एक कूलर व मोटरसाइकिल की मांग करता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर आरोपित ने 19 अगस्त को पहले तो उसकी डंड़े से पिटाई कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तथा बाद में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। दो दिन बाद राखी की मौत हो गई। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। करीब एक वर्ष चली सुनवाई में अदालत ने सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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