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पतंगबाजी करने पर लगाई धारा 144

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पतंगबाजी करने पर लगाई धारा 144
पलवल। जिलाधीश डॉ. मनीराम शर्मा ने भारतीय दंड संहिता नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर 15 अगस्त को स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल की 500 मीटर की सीमा परिधि और परिसर के ऊपर पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अक्सर लोगों द्वारा पतंगें उड़ाई जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में काफी संख्या में स्कूली बच्चे भाग लेंगे। पतंग के कारण बच्चों की सुरक्षा व समारोह के सफलता पूर्वक आयोजन में व्यवधान के दृष्टिगत पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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