रैली के लिए वाहनों की अनुमति सहायक निर्वाचन अधिकारी देंगे
हथीन। जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी नुक्कड़ नाटक, जनसभा और रैली में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों से संबंधित अनुमति उसी क्षेत्र के एआरओ से लेनी होगी। जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित किए गए स्थानों पर ही प्रचार किया जाना मान्य होगा। एआरओ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह जब वाहनों की अनुमति प्रदान करें तो आवेदक द्वारा लाउडस्पीकर की अनुमति भी ली जाए। संबंधित पुलिस प्राधिकरण द्वारा रूट चार्ट की अनुमति प्रदान की गई हो। आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। एसडीएम हथीन, पलवल एवं होडल को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचार के प्रयोग में लाए जाने वाले लाउडस्पीकर और वाहनों की अनुमति देने का अधिकार होगा।