नारनौल। हरियाणा सरकार विधवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से इस योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है वह इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। संवाद