नारनौल। सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों के संचालकों ने स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए जो वाहन लगाए हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट 30 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय नारनौल में जमा करवाएं। महिला एवं बाल विकास अधिकारी संगीता यादव ने कहा कि जो स्कूल संचालक 30 अप्रैल तक अपने स्कूल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाता है, उनको वर्ष 2024-25 के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।
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