नारनौल। नाबालिग से सेक्सुअल असॉल्ट करने के मामले में नारनौल की अदालत ने दोषी को सात साल के कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दोषी द्वारा जुर्माना राशि नहीं भरने में पर पांच माह की अतिरिक्त सजा के साथ लीगल एड को पीड़िता के परिवार को एक लाख रुपये की सहायता राशि देने के आदेश दिए है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 4 नवंबर 2019 को नाबालिग पीड़िता के बयान पर महिला थाना नारनौल में मामला दर्ज किया था जिसमें आरोपी द्वारा 2 नवंबर 2019 को स्कूल से घर जाते समय पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के आरोप थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को उक्त मामले में उक्त सजा के आदेश किए हैं।