नारनौल। जिले के विद्यालयों के प्राचार्य व निजी प्रबंधन कमेटी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वाहन पॉलिसी के नियमानुसार संचालन करना सुनिश्चित करें। अब स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी व सड़क सुरक्षा कमेटी के सदस्यों के द्वारा जिले के सभी शिक्षण वाहनों का 22 जनवरी से निरीक्षण किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि किसी शिक्षण वाहन की पासिंग व फिटनेस वैध नहीं है तो उस वाहन का बिना पासिंग व फिटनेस के संचालन न किया जाए। बिना पासिंग, फिटनेस व अन्य दस्तावेजों के वाहन संचालन करते मिलने पर प्रधानाचार्यों व निजी प्रबंधन कमेटी के विरुद्ध के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।