नारनौल । राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर दी है। महेंद्रगढ़ में पहले चरण में मतदान होगा। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्तूबर तथा पंच, सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं।
उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि चुनाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
मतदान का सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा। इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
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उम्मीदवार को जमा करानी होगी यह जमानत राशि
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये, महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये, महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
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सरपंच खर्च कर सकेंगे दो लाख रुपये
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि पंच पद के उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये चुनाव पर खर्च कर सकते हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव पर खर्च कर सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपये चुनाव पर खर्च कर सकता है। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।