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हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को सश्रम उम्रकैद

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नारनौल। अटेली क्षेत्र के गांव खारीवाड़ा में 2018 में हुई हत्या के मामले में दोष सिद्ध पिता मुंशीराम और पुत्र उमेश को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुधीर जीवन की अदालत ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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उप जिला न्यायवादी वीरेंद्र शर्मा ने देते हुए बताया कि 13 मई 2018 को रामकिशन वासी खारीवाड़ा ने थाना अटेली में एक शिकायत दी थी कि रात को आठ बजे गांव में लाइट नहीं थी। उसका बेटा विनोद उसके छोटे पुत्र को गोद में लेकर घर के सामने गली में बैठा था, उसी दौरान मुंशी सिंह व उसके बेटे वहां आए और लाठी-डंडों से विनोद पर हमला कर दिया। विनोद ने बचाव में शोर मचाया, तब हमने बाहर निकल कर देता तो विनोद बेहोश पड़ा था। उसे उपचार के लिए आदित्य अस्पताल रेवाड़ी लेकर गए। रेवाड़ी से उसे गंभीरावस्था के चलते रेफर कर दिया गया। इसके बाद उसे आर्टिमिस गुरुग्राम ले जाया गया। गुरुग्राम से सनफ्लैग अस्पताल रोहतक भेज दिया गया, जहां पर उपचार के दौरान विनोद की मृत्यु हो गई। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अब एडीजे सुधीर जीवन की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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