नारनौल। भारत निर्वाचन आयोग ने वोट बनवाने के लिए फार्म 6, वोट कटवाने के लिए फार्म सात और संशोधन के लिए फार्म 8 में बदलाव किया है। आगामी एक अगस्त से तीनों कार्यों के लिए नये फार्म ही स्वीकार किए जाएंगे। नए नियम के अनुसार अब चार पात्रता तिथि मानकर वोट बनाए जा सकेंगे। बीएलओ को नये फार्म से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बातें उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर ने वीरवार को निर्वाचन नियमों में संशोधन के संबंध में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहीं।
उन्होंने बताया कि आम लोग वोटर हेल्प लाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी ऑनलाइन वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वोटर हेल्प लाइन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा एनवीएसपी पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है।
बताया कि अब मतदाता सूची को और भी अधिक त्रुटि रहित बनाने के लिए उसे आधार नंबर के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया है। अब नये फार्म में आधार नंबर भरने का भी प्रावधान किया गया है। इस मौके पर एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, नगराधीश डॉ मंगलसेन, तहसीलदार नारनौल विकास और नायब तहसीलदार चुनाव विनोद तंवर आदि अधिकारी मौजूद रहे।
एक नहीं चार पात्रता तिथि मानी जाएंगी
उपायुक्त ने कहा कि अब तक भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार पात्रता तिथि केवल एक जनवरी को मानकर वोट बनाए जाते थे। नये संशोधन के अनुसार साल में चार पात्रता तिथि मानी जाएंगी। अब एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर की तिथि को पात्रता तिथि मानकर वोट बनाए जा सकेंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक अगस्त से यह सुनिश्चित करें कि सभी बीएलओ अपने फोन में गरुड़ ऐप डाउनलोड करके फार्म की एंट्री इस ऐप के माध्यम से करें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना रहे।