फोटो संख्या:64- कनीना मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में लाभपात्रों को चैक वितरित करते विधाय
कनीना। विधायक सीताराम यादव ने कनीना मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभपात्रों को चैक वितरित किए। विधायक सीताराम यादव ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसान एवं खेतीहर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर जागरूक है। सरकार की सोच है कि किसान और मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में किसानों, व्यक्तियों तथा श्रमिकों की मृत्यु होने या शारीरिक अंग कट जाने पर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान यदि किसी कृषक या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ित परिवार को अब 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का उठाएं लाभ, पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक मदद मिलती है।
मार्केट कमेटी की सचिव मुकुल यादव भी मौजूद रही। उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान खेतिहर मजदूर बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये की राशि का चेक स्वर्गीय दीपेंद्र पुत्र सत्यपाल खैराणा व स्वर्गीय बाला देवी के पुत्र सतीश भड़फ के परिजनों को सौंपा। मुकुल ने बताया कि दीपेंद्र का वर्ष 2021 में अपने खेत में फव्वारे से लाइन बदलते समय गलती से बिजली के तार को टच हो जाने से मृत्यु हो गई थी। सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का 5 लाख रुपये का चेक स्वर्गीय जितेंद्र के पिता सत्यपाल को दिया। वहीं बाला देवी का खेत में कार्य करते समय ट्यूबवेल में करंट आने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की मदद की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना के द्वारा 1 लाख 87 हजार 500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत एक अंग भंग होने या स्थायी चोट लगने पर 1 लाख 25 हजार रुपये मिलते हैं।
हादसा होने के दो माह के अंदर करना होता है आवेदन
मार्केट कमेटी की सचिव मुकुल यादव ने बताया कि किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के नागरिकों को आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए हरियाणा के स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को पात्र माना जाएगा जिनकी आयु 10 साल से कम या 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता के लिए दावा करने के लिए पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है और साथ ही दुर्घटना के दो माह के भीतर आवेदक को संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव के पास आवेदन करवाना होगा। इस मौके पर भाजपा के कर्मचारी प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुरेश कुमार वशिष्ठ, सरपंच राहुल खैराना, मार्केट कमेटी सहायक सचिव मनोज पाराशर, लेखाकार सुरेंद्र सिंह, ऑक्शन रिकॉर्डर वीरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।