नारनौल। कोविड-19 के चलते पूरे देश में तीन मई तक लोक डाउन है। इस लॉक डाउन के दौरान अगर कोई भी नागरिक अपना प्रतिष्ठान खोलता है या गतिविधि शुरू करता है तो महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही उसके लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां ही जारी हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि पहले से जारी इन सभी सेवाओं में भी अगर कहीं भी किसी दुकानदार या प्रतिष्ठान द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। इस संबंध में सभी बैंक व डाकघर को भी हिदायत है कि वे हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाएं। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। लॉकडाउन को हर नागरिक को मानना होगा। अगर बिना किसी कारण के कोई भी नागरिक सड़क पर घूमता मिलता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। डीसी ने कहा कि बाहर निकलते समय हर नागरिक को मास्क पहनना होगा। इसे पूरे देश में जरूरी किया गया है। साथ ही मास्क को यहां वहां नहीं फेंके। अगर कोई नागरिक इस संबंध में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और बार-बार हाथ धोएं। स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखें। उन्होंने बताया यह वायरस बहुत ही अधिक संक्रमण की क्षमता रखता है। ऐसे में हम सभी को बहुत ही अधिक सावधान रहना होगा।