फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mahendragarh-Narnaul News: छीनाझपटी, हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
नारनौल। छीनाझपटी और हत्या करने के मामले में दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी नारनौल की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 379 बी, 34 में आजीवन कारावास की सजा व 4,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। न्यायालय ने धारा 302, 34 आईपीसी के तहत दोषी अशोक उर्फ मनोज ढाणी खालड़ा तन थाना थोई सीकर व महेंद्र, मुकेश उर्फ खैरू और संदीप उर्फ लाला उर्फ लालचंद निवासी रूपसराय निजामपुर को आजीवन कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, धारा 201, 34 आईपीसी के तहत दोषी अशोक उर्फ मनोज, महेंद्र, मुकेश उर्फ खैरु और संदीप उर्फ लाला उर्फ लालचंद को 7 साल कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं धारा 379 बी आईपीसी के तहत दोषी अशोक उर्फ मनोज को 10 साल कठोर कारावास की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

2019 का है मामला
वर्ष 2019 में तहसील नीमकाथाना के नयानगर गोविंदपुरा निवासी रामनाथ ने थाना नांगल चौधरी में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके चचेरे भाई देवकरण के लड़के का नाम कैलाश चंद है। वह 23 फरवरी 2019 को कैलाश चंद अपनी मोटरसाइकिल से शादी में जाने का नाम लेकर घर से सांय 5 बजे गया था। 24 फरवरी 2019 को सुबह करीब 3 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि कैलाश चंद लहुलुहान हालत में पांचनौता गांव के पास रोड पर पड़ा हुआ था, जिसके सिर व पैरों पर ज्यादा चोट लगी थी, जिसको ग्रामीणों की सहायता से एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल में इलाज के नांगल चौधरी पीएचसी भेजा गया था, जहां से डाक्टर ने रैफर करने पर पीजीआईएमएस रोहतक ले गए थे। फिर सूचना मिली कि उसके भतीजे कैलाश चंद की चोटों के कारण मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें