सरेली के प्रीतम का अपहरण कर मारपीट करने व हत्या के मामले में चार दोषियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी ने उम्रकैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने जिला झुंझुनूं के पचेरी कलां थाना के पाथरोली निवासी रणजीत उर्फ कालू, अमरपुर जोरासी (नारनौल) की राम दुलारी उर्फ दुलारी देवी व कपिल उर्फ सोनू और झुंझुनूं जिला के गुढ़ा के ढाणी नावदी तन छाबड़ा निवासी संपत को साजिश के तहत हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो दोषियों पर 2,37,500 रुपये और दो अन्य पर 2,27,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वर्ष 2018 में सरेली के जसवंत ने थाना सदर में शिकायत दी थी कि 17 अक्तूबर को वह और उसके गांव का प्रीतम उर्फ लालू किसी काम से यदुवंशी काॅलेज पटीकरा में मोटर साइकिल पर बैठ कर गए थे। जब वह अपना काम करके वापस सरेली जा रहे थे, वह जैसे ही गांव अमरपुर जोरासी पहुंचे तो एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। आरोपियों ने प्रीतम को बाइक से उतारकर जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी से 3-4 लड़के उतरे और उसके साथ भी मारपीट की। वारदात में पीड़ित को काफी चोटें आई थीं और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए दोषियों को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
किस दोषी को कितनी सजा और जुर्माना लगाया...
-दोषी रणजीत उर्फ कालू को धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद, धारा 302/149 में उम्रकैद , धारा 365/149 के तहत 7 साल कारावास, धारा 323/149 में 1 साल कारावास की सजा, धारा 379बी/149 के तहत 5 साल कारावास, धारा 506/149 के तहत 1 साल कारावास और 2,37,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
-दोषी संपत को धारा 120बी के तहत उम्रकैद, धारा 302/149 में उम्रकैद, धारा 365/149 के तहत 7 साल कारावास, धारा 323/149 में 1 साल कारावास, धारा 379बी/149 के तहत 5 साल कारावास, धारा 506/149 आईपीसी के तहत 1 साल कारावास 2,37,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
-दोषी राम दुलारी उर्फ दुलारी देवी को धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद की, धारा 302/149 में उम्रकैद , धारा 365/149 के तहत 7 साल कारावास, धारा 323/149 में 1 साल कारावास , धारा 506/149 के तहत 1 साल कारावास और 2,27,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
-दोषी कपिल उर्फ सोनू को धारा 120बी आईपीसी के तहत उम्रकैद, धारा 302/149 में उम्रकैद , धारा 365/149 के तहत 7 साल कारावास, धारा 323/149 में 1 साल कारावास की सजा, धारा 506/149 के तहत 1 साल कारावास और 2,27,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।