महेंद्रगढ़। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव ढाढ़ोत में मजदूरों को मिलने वाली सहायता एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अधिवक्ता नवीन जोशी व श्रम विभाग के सुरेंद्र लांबा ने बताया कि वीरवार को गांव ढाढ़ोत में शिविर लगाकर मजूदरों को जागरूक किया गया।
उन्होंने बताया कि मातृत्व लाभ 36 हजार रुपये, पितृत्व लाभ 21 हजार रुपये, पंजीकरण मजदूर के बच्चों की शिक्षा पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, मजदूर के लिए साइकिल सहायता, मिस्त्री औजार खरीदने के लिए सहायता राशि, पंजीकरण मजदूर की साधारण मृत्यु पर सहायता, मृत्यु के समय संस्कार करने के लिए 15 हजार रुपये की सहायता मिलती है।