नारनौल। नाबालिग पीड़िता से यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल असॉल्ट) करने के मामले में एक आरोपी को पांच साल की सजा व 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में 28 सितंबर 2023 को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी अमित को दोषी करार देते हुए धारा 323 आईपीसी के तहत 1 वर्ष, धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष और धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा व कुल 11 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। इसके साथ न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए। प्रवक्ता ने बताया कि 20 जून 2020 को नाबालिग पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने और फोन पर परेशान करने के आरोप थे। वहीं विरोध करने पर आरोपी व उसके परिवार द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप थे। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।