नारनौल। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने आठ वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 50 हजार की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में भी महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शशि चौहान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी जगदीश उर्फ जग्गा को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी जगदीश उर्फ जग्गा को धारा 376 आईपीसी के तहत 8 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला
19 अक्तूबर 2011 को नाबालिग के बयान पर थाना महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। इसमें दोषी जगदीश उर्फ जग्गा के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना महेंद्रगढ़ पुलिस ने अविलंब अभियोग पंजीबद्ध किया था। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। इसके बाद 2012 में आरोपी पीओ घोषित हो गया था। जिसे 2022 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और मामले की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।