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जिला उपभोक्ता फोरम ने जेट एयरवेज पर 90 हजार का ठोका जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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नारनौल। जिला उपभोक्ता फोरम ने जेट एयरवेज पर 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जेट ने बिना किसी सूचना के यात्रियों के टिकट का समय बदल दिया था।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुभाष यादव ने बताया कि सुनील दत्त, हरपाल सिंह, प्रेमचंद, योगेश कुमार, जवाहर सिंह व ताराचंद ने 28 जनवरी 2018 को यात्रा डॉट कॉम पर ऑनलाइन जेट एयरवेज की 28 फरवरी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पोर्ट प्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक कराई थी। तय शेड्यूल के अनुसार 28 फरवरी 2018 को जेट एयरवेज का विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सुबह 9:10 बजे जाना था। चेन्नई एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर वीर सावरकर एयरपोर्ट के लिए पोर्ट ब्लेयर के लिए जाना निर्धारित था।
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अधिवक्ता यादव ने बताया कि उपरोक्त यात्रियों को बिना सूचना दिए जेट एयरवेज ने यात्रियों की फ्लाइट बदल कर सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर कर दी। ये यात्री जब 28 फरवरी 2018 को टिकट में निर्धारित समय पर सुरक्षा चेकिंग के लिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे तो टिकट काउंटर के कर्मचारी ने बताया कि फ्लाइट तो 6 बजकर 40 मिनट पर जाएगी। शिकायत कर्ताओं ने विरोध जताया कि उन्हें फ्लाइट चेंज की कोई सूचना नहीं दी गई। जेट एयरवेज ने अपनी गलती मानते हुए सभी छह यात्रियों को नए टिकट बनाकर 9 बजकर 10 मिनट पर भेज दिए। जब यात्री 12 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पोर्ट ब्लेयर के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। जिसके कारण यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ा। इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत नारनौल में की। उपभोक्ता अदालत चेयरमैन अशोक कुमार गर्ग व सदस्य सुदेश तथा राजेंद्र प्रसाद की फोरम ने भी माना कि जेट एयरवेज ने बिना कोई सूचना दिए यात्रियों की फ्लाइट बदल दी। जिसका हर्जाना प्रत्येेक यात्री को 15-15 हजार रुपये के हिसाब से जेट एयरवेज को देना होगा, जिसमें 5000 रहने-खाने तथा 10000 रुपये मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के रूप में अदा करने होंगे। यानी छह यात्रियों को 90000 रुपये अदा करने होंगे। इसके अलावा 5500 रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।
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